Share

New Delhi : ITR फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर तक भर सकेंगे रिटर्न

  • टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, तकनीकी कारणों और मांगों को देखते हुए सरकार का निर्णय

जेबी लाइव, रिपोर्टर

आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 तय की गई थी. सरकार ने यह निर्णय तकनीकी कारणों, टैक्सपेयर्स की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है. इससे उन करदाताओं को अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जो किन्हीं कारणों से समय पर फाइलिंग नहीं कर पाए थे.

इसे भी पढ़ें : Ranchi : झारखंड में 3 अगस्त को माओवादियों का बंद, संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट

ITR-1 या ITR-2? सही फॉर्म का चुनाव अब सोच-समझकर करें

नए समय के चलते टैक्सपेयर्स के पास अब यह तय करने का पर्याप्त समय है कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए. ITR-1 उन वेतनभोगी और पेंशनधारकों के लिए उपयुक्त है जिनकी आय एकल संपत्ति और ब्याज पर आधारित होती है, जबकि ITR-2 उन लोगों के लिए सही है जिनके पास पूंजीगत लाभ, एक से अधिक संपत्तियां या विदेशों में निवेश से आय है. वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द रिटर्न फाइल कर लेना अधिक लाभदायक होता है, जिससे रिफंड में देरी नहीं होती और कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है.

Scroll to Top