- नई उत्पाद नीति के तहत बढ़ाया गया समय, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लागू
जेबी लाइव, रिपोर्टर
झारखंड सरकार ने शराब बिक्री की समय सीमा में बदलाव करते हुए अब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ये समय सीमा रात 10 बजे तक की थी। नई उत्पाद नीति के तहत यह फैसला लिया गया है, जिससे शराब कारोबार को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके।
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नई नीति के तहत कोई भी इच्छुक आवेदक अधिकतम 36 शराब की दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें भाग लेने के लिए तय शुल्क और अग्रिम राशि जमा करना जरूरी होगा। सरकार ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर पारदर्शिता लाने की कोशिश की है, जिसके तहत सभी दुकानों को प्रतिदिन का स्टॉक ऑनलाइन दर्ज करना होगा।