- बेतरतीब ढंग से चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगेगी लगाम, सरकार लाएगी नियमन कानून
- छात्रों और अभिभावकों को मिलेगा अधिकारिक सुरक्षा कवच
झारखंड बिहार लाइव रिपोर्टर
झारखंड सरकार राज्य में तेजी से फैल रहे कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में “झारखंड कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) विधेयक 2025″ को इस मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक को पहले मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी जाएगी। बीते वर्षों में कोचिंग सेंटरों की अनियंत्रित वृद्धि और छात्रों के शोषण की शिकायतों को देखते हुए यह कानून लाना जरूरी हो गया है। अधिकतर संस्थान न पंजीकृत हैं और बिना किसी नियमन के काम कर रहे हैं, जहां न तो सुविधाएं हैं और न ही फीस का कोई मानक तय है।
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क्यों जरूरी हुआ कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण कानून?
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कोचिंग सेंटरों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार का जोर इस बात पर है कि इन संस्थानों में स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा, पीने का पानी, वेंटिलेशन और मूलभूत ढांचे की अनिवार्यता सुनिश्चित हो। इसके साथ ही मनमानी फीस वसूली को रोकने और एक मानकीकृत शुल्क ढांचा लागू करने की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों की सुरक्षा, अभिभावकों की शिकायतों का समाधान और संस्थानों की नियमित निगरानी के लिए स्पष्ट प्रणाली विकसित की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस विधेयक के अमल में आने से शिक्षा व्यवस्था अधिक संगठित, सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी।