- सरकार का बड़ा फैसला, तुरंत PNG कनेक्शन लेने की अपील
जेबी लाइव, रिपोर्टर
नई दिल्ली : नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। Ministry of Petroleum and Natural Gas द्वारा अधिसूचित नए नियम ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ के तहत जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां के परिवारों को इसे अपनाना अनिवार्य किया जाएगा। यदि उपभोक्ता तीन महीने के भीतर PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो उनकी LPG सिलेंडर आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण LPG सप्लाई प्रभावित होने की आशंका भी इस निर्णय का एक प्रमुख कारण है।
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PNG से मिलेगा फायदा, सिलेंडर झंझट से मिलेगी राहत
सरकार के अनुसार PNG अपनाने से उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। पाइपलाइन के माध्यम से सीधे रसोई तक गैस पहुंचने से सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी का इंतजार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यह प्रणाली अधिक सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। नए आदेश में पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार की प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक घरों तक PNG पहुंचाई जा सके। सरकार का मानना है कि इससे न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि देश की ऊर्जा निर्भरता भी संतुलित होगी और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम होगी।























