- ग्राहक को ग़लत रंग का वाहन देने और शर्तों की अनदेखी पर शिकायत दर्ज, ACIB ने जताई सख़्त नाराज़गी
- ACIB ने दिया संदेश – उपभोक्ता के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं, कड़ी कार्रवाई तय
जेबी लाइव, रिपोर्टर
आदित्यपुर निवासी सुनील कुमार सिंह के साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद में हुए कथित धोखे के मामले में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित नरभेराम मोटर्स शोरूम पर उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा है। उन्होंने 26 जुलाई 2025 को TVS कंपनी का W.B.M कॉलर मॉडल फाइनेंस के माध्यम से ₹1,05,645 का भुगतान कर खरीदा था, जिसकी रसीद बिल नंबर NMG/EV/9/25-26 के तहत दी गई। डील के समय वाहन के रंग और एक्सेसरीज़ को लेकर स्पष्ट सहमति बनी थी, लेकिन डिलीवरी के समय शोरूम प्रबंधन ने न केवल रंग बदल दिया, बल्कि ग्राहक की शर्तों की भी अनदेखी की। जब सुनील ने शिकायत की तो उन्होंने एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (ACIB) से संपर्क किया। ACIB अधिकारी अनिल सिंह ने शोरूम से बात कर सही रंग में वाहन देने का आश्वासन दिलवाया।
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ग्राहक की उपेक्षा पर भड़के ACIB अधिकारी, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को बताया प्राथमिकता
लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जब सुनील कुमार सिंह दोबारा वाहन लेने पहुँचे, तो शोरूम ने बहानेबाज़ी करते हुए उन्हें डिलीवरी नहीं दी और मानसिक रूप से परेशान किया। ACIB ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का खुला उल्लंघन मानते हुए अब कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया है। अधिकारी अनिल सिंह ने स्पष्ट किया कि भविष्य में उपभोक्ताओं के साथ धोखा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला जिला प्रमुख बाबूलाल नाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस तरह की शिकायतों पर ACIB ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा और ग्राहकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी तत्परता से काम करेगा।