- पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, गुवा पुलिस ने आरोपी को भेजा चाईबासा जेल
- पोक्सो एक्ट के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई
जेबी लाइव, रिपोर्टर
गुवा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में गुवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में चाईबासा जेल भेज दिया है। गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि ठाकुरा गांव मुंडा टोली निवासी पीड़िता के पिता बांगो चाम्पिया द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनकी लगभग 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डिपासाई गांव निवासी कृष्णा सिंकु ने शादी का झांसा देकर पिछले करीब दो वर्षों से लगातार शारीरिक शोषण किया। हाल ही में नाबालिग के गर्भवती होने के बाद इस अपराध का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस का रुख किया।
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नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर पुलिस की सख्ती
शिकायत मिलते ही गुवा थाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(1) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देश पर किरीबुरू एसडीपीओ अजय कुमार केरकेट्टा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी कृष्णा सिंकु (उम्र लगभग 20 वर्ष) को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डिपासाई गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है तथा पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
























