- पोक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला, 11 गवाहों में 3 हुए पक्षद्रोही
- बचाव पक्ष की मजबूत दलीलों के आगे टिक नहीं सका अभियोजन का पक्ष
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने पटमदा निवासी मंगल कर्मकार को नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। स्पेशल जज एसडी त्रिपाठी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 11 साक्षियों की गवाही हुई। पीड़िता के बयान के अलावा कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। वहीं, तीन गवाहों को कोर्ट ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया। ऐसे में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मंगल कर्मकार को दोषमुक्त करार दिया।
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साक्ष्य नहीं जुटा सका अभियोजन, तीन गवाह हुए पक्षद्रोही
मंगल कर्मकार पर 11 जनवरी 2023 को रवींद्र महतो ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजर कुमार सिन्हा और सोनी रजक ने पैरवी की, जिसमें विजय कुमार और अजय कुमार सिन्हा ने भी विशेष भूमिका निभाई। अदालत ने मामले की समग्र विवेचना के बाद आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया।