- पेसा नियमावली लागू होने की जानकारी पर अदालत ने दिया आदेश
- अदालत के आदेश से बालू घाटों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया तेज होगी
जेबी लाइव, रिपोर्टर
रांची : झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है। इस जानकारी के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक को खत्म कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से अब राज्य में बालू घाटों की नीलामी और उसके बाद अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
इसे भी पढ़ें : Gua : गाडाहाथी गांव में सीआरपीएफ का सिविक एक्शन प्रोग्राम, ग्रामीणों को मिली आवश्यक सामग्रियां
बालू घाटों की नीलामी पर लगी रोक हटने से सरकार को राहत
इस मामले में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। अदालत के आदेश से अब बालू घाटों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति में भी मदद मिलेगी।
























