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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट सख्त, जलाशयों पर अतिक्रमण मामले में दो सचिव, रांची DC और निगम प्रशासक को तलब

  • बड़ा तालाब समेत कई जल स्रोतों पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट ने मांगी जवाबदेही, अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश
  • जल स्रोतों पर बढ़ता अतिक्रमण, भविष्य में गहराएगा जल संकट

जेबी लाइव, रिपोर्टर

झारखंड हाईकोर्ट में जलाशयों पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए नगर विकास विभाग और जल संसाधन विभाग के सचिव, रांची के उपायुक्त और नगर निगम प्रशासक को गुरुवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 18 अप्रैल 2023 को दिए गए निर्देशों के तहत अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट पेश की जाए।

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हाईकोर्ट का कड़ा रुख, अधिकारियों से मांगी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट

याचिका में कहा गया है कि रांची का बड़ा तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। वहां बिना अनुमति के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिससे जलाशयों का प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो रहा है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो शहर को जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने इस मामले को जनहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए ठोस कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

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