कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, हाजिर नहीं होने पर कुर्की-जब्ती की चेतावनी
जेबी लाइव, रिपोर्टर
गुवा : गुवा क्षेत्र के किरीबुरू में कानून से बचकर भाग रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में किरीबुरू थाना पुलिस ने एक फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा जारी की है। यह कार्रवाई चाईबासा स्थित न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के निर्देश पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत वाद संख्या 368/2023 में आरोपी सूरज करूवा, निवासी किरीबुरू, के खिलाफ एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज है, जो चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। आरोपी को कई बार अदालत में पेश होने के लिए समन और वारंट जारी किए गए, लेकिन वह लगातार फरार रहा।
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फरार आरोपियों पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती
पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट तामील करने के कई प्रयास विफल रहने के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय के निर्देश के बाद किरीबुरू थाना पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर पहुंचकर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। यह नोटिस आरोपी के घर और आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया, ताकि आम लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और आरोपी पर अदालत में उपस्थित होने का दबाव बने।
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अदालत के आदेश पर की गई सख्त कार्रवाई
थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि उद्घोषणा की प्रक्रिया कानून के तहत अंतिम अवसर के रूप में दी जाती है, ताकि आरोपी स्वयं अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रख सके। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक आरोपी हाजिर नहीं होता है, तो उसके खिलाफ धारा 83 CrPC के तहत कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और फरार आरोपियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।























