- सरकार ने किया स्पष्ट- नहीं बदले हैं गैस बुकिंग के मौजूदा नियम
जेबी लाइव, रिपोर्टर
नई दिल्ली : एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर हाल ही में फैल रही 35 दिन की समय-सीमा वाली खबर को सरकार ने पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच यह अफवाह तेजी से फैल रही थी कि गैस बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं, जिसमें डबल सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए 35 दिन, सिंगल सिलेंडर वालों के लिए 25 दिन और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 45 दिन का नया नियम लागू किया गया है। इन खबरों के चलते उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई थी। हालांकि Press Information Bureau (PIB) ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि LPG बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सभी पुरानी व्यवस्थाएं ही लागू हैं।
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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग लागू हैं मौजूदा नियम
सरकार के मुताबिक, वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल अनिवार्य है। यानी एक बार सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन निर्धारित है, और यहां सिंगल या डबल सिलेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी उपभोक्ताओं पर समान नियम लागू होते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही सही मानें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।























