जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई, नियमों के पालन के दिए निर्देश
तंबाकू मुक्त समाज के लिए जागरूकता और सख्ती दोनों जरूरी
जेबी लाइव, रिपोर्टर
सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को चौका एवं कांड्रा थाना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान लगभग 35 दुकानों, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की जांच की।
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तंबाकू बिक्री और उपयोग संबंधी नियमों की हुई जांच

जांच के दौरान जिला परामर्शी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) ने दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों की जानकारी दी। उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाए। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को यह भी बताया कि सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्धारित चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होना अनिवार्य है और बिना चेतावनी वाले उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है।
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नाबालिगों को बिक्री और स्कूलों के आसपास बिक्री पर विशेष नजर
संयुक्त टीम ने होटलों, ढाबों और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” संबंधी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिष्ठान संचालकों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके परिसर में धूम्रपान निषेध नियमों का पालन हो और ग्राहकों को इसके प्रति जागरूक किया जाए।
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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के नियमों का पालन जरूरी
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी चांडिल अनुमंडल विशाल कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान कई खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन संबंधी कमियां पाईं। कुछ स्थानों पर कार्यरत कर्मियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं थे। संबंधित संचालकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, नियमित सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों के पालन को लेकर सख्त हिदायत दी गई।
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खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों पर भी जोर
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे जांच और प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जिला टीम ने आम लोगों से तंबाकू सेवन से दूर रहने और तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग द्वारा तंबाकू छोड़ने वालों को परामर्श और जागरूकता सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभियान को सफल बनाने में चौका और कांड्रा थाना पुलिस का विशेष सहयोग रहा। प्रशासन ने सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की।























