केक एंड को गिफ्ट सेंटर में खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर सात दिनों की मोहलत
धनुका मार्ट, श्याम स्वीट्स और बंगाल स्वीट्स के उत्पाद जांच के लिए भेजे गए
मिलावट पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में जारी रहेगा खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान
जेबी लाइव, रिपोर्टर
गम्हरिया : आगामी त्योहारों के मद्देनजर आम लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावट पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गम्हरिया एवं छोटा गम्हरिया क्षेत्र में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान धनुका मार्ट, केक एंड को गिफ्ट सेंटर (बेकरी शॉप), महामाया भोजनालय, बंगाल स्वीट्स और श्याम स्वीट्स सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। टीम ने दुकानों में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, साफ-सफाई, सैनिटेशन तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच उपभोक्ताओं को मिलावट रहित और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
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गम्हरिया में खाद्य दुकानों की जांच, त्योहारों से पहले प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

निरीक्षण के दौरान केक एंड को गिफ्ट सेंटर स्थित बेकरी दुकान में खाद्य कारोबार संचालन के लिए आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। इस पर विभागीय टीम ने प्रतिष्ठान संचालक को चेतावनी देते हुए सात दिनों के भीतर खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। साथ ही निर्धारित नियमों के अनुरूप ही खाद्य कारोबार संचालित करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक लाइसेंस और निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बिना जरूरी अनुमति के खाद्य कारोबार संचालित करना नियमों का उल्लंघन है। विभाग ने संबंधित संचालक को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
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बेकरी दुकान में नहीं मिला खाद्य लाइसेंस, संचालक को सात दिनों में आवेदन का निर्देश
अभियान के दौरान धनुका मार्ट से दो खाद्य उत्पादों के विधिक नमूने (लीगल सैंपल) संग्रहित किए गए। इन नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। वहीं, श्याम स्वीट्स से पनीर और बंगाल स्वीट्स से मिल्क केक के निगरानी नमूने (सर्विलांस सैंपल) भी लिए गए। विभाग के अनुसार, सभी नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयोगशाला जांच से खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
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धनुका मार्ट से दो विधिक नमूने संग्रहित, पनीर और मिल्क केक भी जांच के लिए भेजे गए
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित एवं उचित तरीके से भंडारित करने, निर्माण और बिक्री के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने तथा खाद्य सामग्री को धूल, गंदगी, कीट और अन्य बाहरी संदूषण से बचाने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने दुकानदारों से खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखने और स्वच्छ वातावरण में बिक्री करने को कहा। साथ ही त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री की बढ़ती मांग को देखते हुए निर्माण, भंडारण और बिक्री के प्रत्येक चरण में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया।
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खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण के निर्देश, नियमों के पालन पर जोर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत निर्धारित नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण और नमूना संग्रहण अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने, मिलावट करने अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बाजार में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।























