रेलवे ने यात्रियों से जिम्मेदार व्यवहार की अपील, नियम तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान
नियम उल्लंघन पर सजा और जागरूकता की जरूरत
जेबी लाइव, रिपोर्टर
चक्रधरपुर : चक्रधरपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल मंडल ने यात्रियों से ट्रेन यात्रा के दौरान जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने की अपील की है। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थितियों—जैसे चिकित्सा आपातकाल, आग लगना या गंभीर सुरक्षा खतरे—के समय ही किया जाना चाहिए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बिना कारण चेन पुलिंग करने से ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है और अन्य यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही, यह पूरे रेलवे संचालन को बाधित करता है, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
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चेन पुलिंग के दुरुपयोग से बिगड़ती ट्रेन व्यवस्था
रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मार्च 2026 के बीच चक्रधरपुर रेल मंडल में चेन पुलिंग के दुरुपयोग के 267 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 245 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। रेल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना अनुमति चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए ₹1000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा हो सकती है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे नियमों का पालन करें और केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही अलार्म चेन का उपयोग करें, ताकि सभी के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित हो सके।























