आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार, न्यायालय ने लगाया 5 हजार रुपये का जुर्माना
आनंदपुर थाना कांड में न्यायालय का अहम फैसला
जेबी लाइव, रिपोर्टर
चक्रधरपुर : चक्रधरपुर में अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त रिंकु साहू को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना कांड संख्या-10/2024 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार 7 जुलाई 2024 को आनंदपुर थाना में रिंकु साहू, पिता दुर्योधन साहू, निवासी आनंदपुर बस्ती के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(4), 351(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान उसके पास से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।
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वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनाया फैसला
मामले के अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने रिंकु साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने जांच के क्रम में आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जीआर संख्या-222/2024 के तहत चल रही सुनवाई के बाद 30 जून 2026 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णा लोहार, चक्रधरपुर की अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास के साथ 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। मामले में पुलिस की अनुसंधान प्रक्रिया और प्रस्तुत साक्ष्यों को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना।


























