किरीबुरू पुलिस की कार्रवाई, अभिभावकों और वाहन मालिकों को दी सख्त चेतावनी
परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा जुर्माना, लाइसेंस नियम भी होंगे प्रभावित
नाबालिगों को वाहन न सौंपें, छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी
जेबी लाइव, रिपोर्टर
गुवा : गुवा एवं किरीबुरू क्षेत्र में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। ताजा मामले में किरीबुरू थाना क्षेत्र के मुर्गापाड़ा निवासी निरंजन दास को अपने पड़ोस के 15 वर्षीय किशोर को मोटरसाइकिल देना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार 7 जुलाई को निरंजन दास ने किसी आवश्यक कार्य के लिए अपनी मोटरसाइकिल (JH06S-7780) किशोर को दे दी थी। इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु के समीप किरीबुरू पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान में किशोर को रोककर पूछताछ की गई। जांच के दौरान चालक के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच सड़क सुरक्षा और कानूनी जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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मोटर वाहन अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने वाहन मालिक निरंजन दास के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A(2) के तहत मामला दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय, चाईबासा में उपस्थित होकर 25 हजार रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक या अभिभावक की भी मानी जाती है। ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, अधिकतम तीन वर्ष की सजा और वाहन का पंजीकरण 12 माह तक निलंबित किए जाने का प्रावधान है। साथ ही संबंधित नाबालिग को निर्धारित कानूनी शर्तों के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
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थाना प्रभारी ने अभिभावकों से की विशेष अपील
किरीबुरू थाना प्रभारी रोहित कुमार ने क्षेत्र के अभिभावकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए न दें। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। पुलिस का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है और इसके परिणामस्वरूप भारी आर्थिक दंड तथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की है।























