अवमानना याचिका पर सुनवाई, 5 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश
फंडिंग को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
जेबी लाइव, रिपोर्टर
रांची : रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पुनरुद्धार और विकास से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ उपायुक्त को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। मामला संजीव कुमार सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका से संबंधित है। कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार पर्यटन विभाग के सचिव को मंगलवार को उपस्थित होना था, लेकिन सरकार की ओर से बताया गया कि वह नीति आयोग के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता में हैं। सरकारी अधिवक्ता ने उनकी उपस्थिति के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की।
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रजरप्पा मंदिर मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए डीएमएफटी फंड से राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को 5 अक्टूबर तक डीएमएफटी फंड से संबंधित योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा। रजरप्पा मंदिर के पुनर्विकास से जुड़े मामले में पूर्व में भी अदालत ने राज्य सरकार से विकास योजना और उसके क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने मंदिर परिसर के पुनर्विकास की दो चरणों वाली योजना पर काम चलने की जानकारी दी थी।
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डीएमएफटी फंड से पुनरुद्धार योजना पेश करने का निर्देश
पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से सवाल किया था कि पहले रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए राज्य संसाधनों से राशि की व्यवस्था करने और डीपीआर तैयार कराने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की बात कही गई थी, जबकि अब केंद्र की ‘प्रसाद’ योजना से वित्तीय सहायता लेने पर विचार क्यों किया जा रहा है। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।























