डालसा के जागरूकता शिविर में बाल संरक्षण, बाल श्रम और मानव तस्करी पर चर्चा
हेल्पलाइन नंबर 1098, 112 और 15100 की दी गई जानकारी
डालसा का विद्यालय जागरूकता अभियान 31 अक्टूबर तक, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड अंतर्गत कमलपुर थाना क्षेत्र के बांगुरदा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जमशेदपुर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, बाल संरक्षण और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य अभिनव कुमार श्रीवास्तव, पटमदा की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) सुनीता करकेट्टा, कमलपुर थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान और विद्यालय की वार्डेन कुमारी सारो हांसदा सहित कई अधिकारी एवं पीएलवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को जागरूक बनाना और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या अन्याय की स्थिति में कानूनी सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।
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कस्तूरबा विद्यालय में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य अभिनव कुमार श्रीवास्तव ने छात्राओं को शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, नशा उन्मूलन, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल तस्करी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकें। बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकने के लिए जागरूकता को आवश्यक बताया गया। छात्राओं को यह भी समझाया गया कि किसी परेशानी या खतरे की स्थिति में चुप रहने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति, संबंधित अधिकारियों या कानूनी सहायता सेवाओं से संपर्क करना चाहिए। वक्ताओं ने बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समाज के सभी वर्गों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।
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बाल विवाह, बाल श्रम और पॉक्सो कानून पर छात्राओं को किया गया जागरूक
कमलपुर थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने छात्राओं को बच्चों की सुरक्षा और यौन अपराधों से बचाव के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि यदि उनके अधिकारों का हनन होता है या उनके साथ किसी तरह का यौन अपराध होता है, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस दौरान उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करने का डेमो भी कराया। इसका उद्देश्य छात्राओं के मन से पुलिस से संपर्क करने का डर और झिझक दूर करना था, ताकि आपात स्थिति में वे मदद मांग सकें। शिविर में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और नालसा की निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 की जानकारी भी दी गई।
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पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करने का डेमो, छात्राओं को सिखाए सुरक्षा के उपाय
पटमदा की सीडीपीओ सुनीता करकेट्टा ने छात्राओं को बच्चों के हित में सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद बच्चों के लिए उपलब्ध सहायता और संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले शोषण और हिंसा को रोकने के लिए परिवार, विद्यालय, प्रशासन और समाज के बीच समन्वय जरूरी है। छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में समय रहते सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय की वार्डेन कुमारी सारो हांसदा ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया। इससे पहले सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। शिविर में सैकड़ों छात्राओं, शिक्षिकाओं और महिलाओं ने भाग लिया।
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सरकारी योजनाओं और बाल संरक्षण सेवाओं की जानकारी, छात्राओं को सहायता लेने के लिए किया प्रेरित
यह जागरूकता कार्यक्रम डालसा, जमशेदपुर के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के निर्देश और डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से 26 से 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान की कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 27 अक्टूबर को पटमदा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिविर लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान “न बाल विवाह, न बाल शोषण—मेरा बचपन, मेरा अधिकार” का संदेश दिया गया। आयोजकों ने बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की।






















