रेलवे कंटेनर यार्ड के पास पुलिस की छापेमारी, मो. शाहिद पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप
आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज
आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज, हथियार के स्रोत का पता लगा रही पुलिस
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मुस्लिम बस्ती, कैरेज कॉलोनी निवासी मो. इरफान (20 वर्ष), पिता अथर खान उर्फ अथु के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देशी कट्टा, पांच गोलियां और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, युवक कथित तौर पर हथियार लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब हथियार के स्रोत और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
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बर्मामाइंस में पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि बर्मामाइंस थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कंटेनर यार्ड के आसपास एक युवक अवैध देशी कट्टा और गोलियां लेकर घूम रहा है। सूचना में आशंका जताई गई थी कि युवक किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक (नगर) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सूचना के आधार पर रेलवे कंटेनर यार्ड के पास छापेमारी की। इसी दौरान पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा। पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया।
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गुप्त सूचना पर रेलवे कंटेनर यार्ड के पास छापेमारी, पुलिस ने युवक को दबोचा
गिरफ्तार युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा, पांच गोलियां और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान मो. इरफान ने दावा किया कि बरामद हथियार और गोलियां मुस्लिम बस्ती, कैरेज कॉलोनी निवासी मो. शाहिद (32 वर्ष), पिता स्वर्गीय मो. शमीम की हैं। गिरफ्तार युवक के बयान के मुताबिक, मो. शाहिद ने उसे हथियार और गोलियां उपलब्ध कराई थीं। आरोप है कि उसके कहने पर इरफान हथियार लेकर जा रहा था। पुलिस इस बयान के आधार पर दूसरे आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है। हालांकि, हथियार उपलब्ध कराने से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और आगे की जांच अभी बाकी है।
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पूछताछ में दूसरे व्यक्ति का नाम आया सामने, हथियार उपलब्ध कराने के आरोप की जांच
इस मामले में बर्मामाइंस थाना कांड संख्या 65/2026 के तहत 27 अक्टूबर 2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1B)(a), 26 और 35 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद हथियार और गोलियां कहां से लाई गई थीं तथा उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। साथ ही, गिरफ्तार युवक के बयान में सामने आए मो. शाहिद की कथित भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध हथियारों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
























