सड़क, फुटपाथ और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखा दुकान लगाने पर प्रतिबंध
बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों की दुकान होगी जब्त, गंभीर उल्लंघन पर लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
दीपावली पर सुरक्षा को लेकर नगर परिषद सख्त, नियम तोड़ने वाले पटाखा कारोबारियों पर होगी कार्रवाई
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : दीपावली एवं छठ महापर्व के मद्देनजर जुगसलाई नगर परिषद प्रशासन ने पटाखों की खरीद-बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आम नागरिकों की सुरक्षा, अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से नगर परिषद क्षेत्र में सड़क किनारे, बाजारों, गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने पर रोक लगा दी गई है। अब प्रशासन की ओर से पटाखा बिक्री के लिए चिन्हित निर्धारित मैदान में ही अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति होगी। निर्धारित स्थल के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान बाजारों और रिहायशी इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सड़क किनारे और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखा दुकानें लगाने से आगजनी, दुर्घटना और जाम की आशंका बनी रहती है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजारों में सुरक्षित एवं व्यवस्थित माहौल बनाए रखना है।
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जुगसलाई में सड़क किनारे पटाखा दुकान लगाने पर प्रतिबंध, प्रशासन ने तय किया बिक्री स्थल

कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने बताया कि पटाखा कारोबारियों को प्रशासन की ओर से चिन्हित मैदानों और निर्धारित स्थानों पर ही अपनी अस्थायी दुकानें लगानी होंगी। बिना अनुमति अथवा निर्धारित स्थल से बाहर दुकान लगाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सड़क, फुटपाथ, बाजार या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकान को जब्त किया जा सकता है तथा दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण और खरीद-बिक्री करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा अथवा कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने कारोबारियों को पहले से ही नियमों का पालन करने की हिदायत दी है, ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
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बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, दुकान जब्ती और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
पटाखा दुकानों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने विशेष सुरक्षा गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में बालू और पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। पटाखों का भंडारण निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार ही किया जा सकेगा। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि दुकान के आसपास किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु या असुरक्षित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित मैदान में अग्निशमन विभाग की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रखने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि पटाखों की बिक्री के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था रहने से बड़ी दुर्घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है।
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पटाखा दुकानों में अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी रखना अनिवार्य, मैदान में तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड
पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित नियमों और सुरक्षा इंतजामों की निगरानी के लिए नगर परिषद की एनफोर्समेंट टीम विशेष जांच अभियान चलाएगी। इसके तहत सप्ताह में चार दिन दुकानों और बिक्री स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान दुकानदारों के वैध लाइसेंस, दुकान लगाने की अनुमति, पटाखों के भंडारण की व्यवस्था तथा अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी की उपलब्धता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि दुकानें निर्धारित स्थान पर ही संचालित हो रही हैं या नहीं। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने कहा कि त्योहार के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नगर परिषद की टीम लगातार निगरानी रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। सप्ताह में चार बार जांच होने से अवैध दुकानों और असुरक्षित बिक्री व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
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सप्ताह में चार दिन पटाखा दुकानों की जांच करेगी नगर परिषद की टीम, लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था की होगी पड़ताल
कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी पटाखा कारोबारियों से दीपावली और छठ के दौरान प्रशासन का सहयोग करने तथा निर्धारित मैदान में ही दुकानें लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। त्योहार के उत्साह में सुरक्षा के प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दुकानदारों को अपनी सुरक्षा के साथ ग्राहकों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। नगर परिषद प्रशासन के अनुसार, इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जुगसलाई के बाजारों एवं रिहायशी इलाकों को सुरक्षित रखना, आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण करना और आम नागरिकों को जाम तथा अव्यवस्था से राहत दिलाना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों की दुकान जब्त करने, जुर्माना लगाने और गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। अब नगर परिषद की नियमित निगरानी और जांच अभियान के बीच पटाखा कारोबारियों द्वारा सुरक्षा नियमों के पालन पर विशेष नजर रहेगी।

























